(a) |
ऐसा माल जो नीचे दिये गये एन्कचर में निदिष्ट किया गया है। |
(b) |
यदि माल का परिवहन नोन-मोटोराइज्ड व्हीकल में किया गया है जैसे ठेला, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी रिक्शा आदि। |
(c) |
यदि माल का परिवहन कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयरकाग्रो काम्पलेक्स एवं लैण्ड कस्टम स्टेशन से इनलैण्ड कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन तक कस्टम क्लेरेन्स के लिए किया जा रहा है। |
(d) |
यदि किसी राज्य या यूनियन टेरेटरी के गुड्स एवं सर्विस टैक्स रूल्स के रूल 138(14) (d) के तहत किसी क्षेत्र में माल के मूवमेन्ट में इससे छूट प्रदान की गई है। |
(e) |
डी ऑयल केक के अतिरिक्त अन्य कर मुक्त माल जिसे अधिसूचना स. 2/2017 सैन्टल टैक्स (रेट) दिनांक 28.06.2017 के शिड्यूल में नोटिफाई किया गया है। |
(f) |
यदि परिवहनित माल मानव उपयोग के लिए शराब, पैट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट (जिसे पेट्रोल कहा जाता है), नेचुरल गैस या एविएशन टरवाइन फ्यूल है। |
(g) |
यदि परिवहन माल जीएसटी एक्ट की शिड्यूल-III में सप्लाई नहीं माना गया है। |
(h) |
यदि माल का परिवहन-
(i) |
कस्टम बांड के अधीन इनलैण्ड कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन से कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, काग्रो काम्पलेक्स एवं लैण्ड कस्टम स्टेशन या एक कस्टम स्टेशन से या एक कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट में किया जा रहा है, या |
(ii) |
कस्टम सुपरविजन या कस्टम सील के अधीन किया जा रहा है। |
|
(i) |
यदि माल जो परिवहनित किया जा रहा है वह नेपाल या भूटान को या नेपाल या भूटान से ट्रांजिट काग्रो है। |
(j) |
यदि परिहनित माल अधिसूचना स. 7/2017-सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 28.06.2017 या अधिसूचना स. 26/2017-सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 21.09.2017 के तहत कर योग्य माल है। इसमें सीएसडी केन्टीन से यूनियन रन केन्टीन को भेजा जाने वाला माल एवं हैवी वाटर एवं न्यूक्लीयर फ्यूल जो एटोमिक एनर्जी से संबंधित होता है आते है। |
(k) |
रक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई भी रक्षा सामग्री। |
(l) |
यदि माल का कन्साइनर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी है तथा माल का परिवहन रेल द्वारा किया जा रहा है। |
(m) |
यदि खाली काग्रो कन्टेनर का परिवहन किया जा रहा है। |
(n) |
यदि माल तुलाई के लिए 20 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है। यह माल रूल 55 के तहत डीलिवरी चालान के तहत भेजा जाना चाहिए। |
(o) |
यदि खाली सेलन्डर लिक्वीफाइड गैस की पैकिंग के लिए सप्लाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से भेजे जा रहे हो। |
1. |
लिक्वीफायड पेट्रोलियम गैस जो कि घरेलू एवं नॉन डोमेस्टिक एक्जेमटेड केटेगरी के कस्टमर के लिए हो। |
2. |
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बेचा जाने वाला कैरोसीन। |
3. |
पोस्टल बैगेज जो पोस्टल विभाग द्वारा परिवहनित किये जो रहे हो। |
4. |
नैचूरल एवं कल्चरड पर्ल एवं कीमती एवं अर्द्धकीमती स्टोन, कीमती धातु एवं धातु जिस पर कीमती धातु चढ़ी हो (चेप्टर 71) |
5. |
ज्वैलरी, सोने एवं चांदी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं (चेप्टर 71) |
6. |
मुद्रा (currency) |
7. |
उपयोग में लिए गये घरेलू सामान। |
8. |
कोरल, अनवक्र्ड (0508) एवं वक्र्ड कोरल (9601) |