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Article Dated 26th February 2021

जीएसटीआर-2ए बनाम जीएसटीआर-2बी - नवीनतम  जानकारी

जीएसटी के संबंध में आजकल दो फार्म जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-2बी काफी चर्चा में है। व्यवहारी एवं कर सलाहकार इन दोनों फार्मो को लेकर भ्रम की स्थिति में है। हम इन दोनों फार्मो की जानकारी अपने पाठकों को दे रहे है। जीएसटीआर-2ए फार्म में इनवर्ड सप्लाई की जानकारी होती है जबकि जीएसटीआर-2बी फार्म में इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी होती है। जीएसटीआर-2ए इनवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है जबकि जीएसटीआर-2बी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटो पापुलेटेड स्टेटमेंट है।

जीएसटीआर-2ए में क्या जानकारी होती है-

सैन्ट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स रूल्स, 2017 के रूल 60 के सब-रूल (1) से (6) के अनुसार जीएसटीआर-2ए में निम्न जानकारी प्राप्त होती है-

1.

जीएसटीआर-2ए के पार्ट-ए में आऊटवर्ड सप्लाई के संबंध में जानकारी होती है जो सप्लायर द्वारा अपने फार्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत की जाती है।

2.

जीएसटीआर-2ए में नोन रेजीडेन्ट टैक्सेबल पर्सन द्वारा जीएसटीआर-5 में प्रस्तुत किये गये इनवाइस की जानकारी जीएसटीआर-2ए के पार्ट-ए में उपलब्ध होती है।

3.

इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फार्म जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत किये गये इनवाइस की जानकारी जीएसटीआर-2ए के पार्ट-बी में उपलब्ध होती है।

4.

स्रोत पर कर काटने वाले व्यवहारी द्वारा फार्म जीएसटीआर-7 में काटे गये टीडीएस की जानकारी फार्म जीएसटीआर-2ए के पार्ट-सी में उपलब्ध होती है।

5.

स्रोत पर वसूल किये गये कर की जानकारी जो फार्म जीएसटीआर-8 में प्रस्तुत की जाती है उसकी जानकारी फार्म जीएसटीआर-2ए के पार्ट-सी में उपलब्ध होती है।

6.

माल के इम्र्पोट करने पर या स्पेशल इकोनोमिक जोन से डोमेस्टिक एरिया में माल लाने पर चुकाये गये इन्टीग्रेटेड टैक्स की जानकारी जीएसटीआर-2ए के पार्ट-डी में उपलब्ध होती है।

जीएसटीआर-2बी में क्या जानकारी होती है-

सैन्ट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स रूल्स, 2017 के रूल 60(7) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट प्रत्येक माह फार्म जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें निम्न जानकारी होगी-

1.

मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों द्वारा जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत जानकारी फार्म जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध होगी।  पिछले माह की रिटर्न भरने की अंतिम तिथी के बाद से उस माह की अंतिम तिथी तक प्रस्तुत जीएसटीआर-1 में दिखाई गई आऊटवर्ड सप्लाई की जानकारी इसमें उपलब्ध होगी।

2.

इनवाइस की जानकारी जो नोन-रेजीडेन्ट पर्सन द्वारा फार्म जीएसटीआर-5 में प्रस्तुत की जाती है तथा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जो इनवाइस की जानकारी फार्म जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत की जाती है तथा ऐसे सप्लायर जो तिमाही आधार पर रिटर्न प्रस्तुत करते है द्वारा फार्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत की जाने वाली आऊटवर्ड सप्लाई की जानकारी या इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) का उपयोग कर प्रस्तुत की गई आऊटवर्ड सप्लाई की जानकारी जैसी भी स्थिति हो की जानकारी जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध कराई जायेगी।

तिमाही रिटर्न के मामले में एवं इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) के मामले में जीएसटीआर-2बी में राशि उपलब्ध होने की स्थिति इस प्रकार होगी-

(a)

तिमाही के पहले माह के लिए पिछली तिमाही की रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी के अगले दिन से उस माह के इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) प्रस्तुत करने की तिथी तक प्रस्तुत जानकारी।

(b)

तिमाही के दूसरे माह के लिए पहले माह की (IFF) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी के अगले दिन से तिमाही के दूसरे माह के इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) प्रस्तुत करने की तिथी तक प्रस्तुत जानकारी।

(c)

तिमाही के तीसरे माह के लिए दूसरे माह की इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी के अगले दिन से तिमाही की जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की तिथी तक प्रस्तुत जानकारी।

3.
माल के इम्र्पोट पर चुकाये गये इन्टीग्रेटेड या स्पेशल इकोनामिक जोन से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में माल लाने पर चुकाये इन्टीग्रेटेड टैक्स की जानकारी जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध कराई जायेगी।

जीएसटीआर-2बी कब उपलब्ध होगा-

जीएसटीआर-2बी स्टेटमेंट प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी को मासिक आधार पर उपलब्ध होगा। यह निम्न प्रकार होगा-

(i)

तिमाही के पहले एवं दूसरे माह के लिए तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों के मामले में इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक या मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने करने वाले करदाताओं के लिए फार्म  जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी जो दोनों में बाद में हो के तुरंत बाद वाली तिथी को जनरेट हो जायेगा।

(ii)

तिमाही के तीसरे माह के लिए तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी से अगले दिन जनरेट किया जायेगा।

उदाहरण - माह जनवरी 2021 के लिए जीएसटीआर-2बी निम्न अवधि के लिए जनरेट किया जायेगा।

पिछली तिमाही की रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी जो कि दिसम्बर 2020 के लिए 13.01.2021 थी के अगले दिन यानि 14.1.2021 से जनवरी 2021 की जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी 11.02.2021 या जनवरी की इनवाइस फर्नीशिग फैसेलिटी (IFF) प्रस्तुत करने की  अंतिम तिथी 13.2.2021 तक की अवधि में प्रस्तुत जीएसटीआर-1/ IFF की जानकारी 14.2.2021 को प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी को उपलब्ध हो जायेगी। उस के आधार पर ही उसे जनवरी 2021 की जीएसटीआर-3बी में जानकारी स्वत: यानि ऑटो पापुलेटेड उपलब्ध होगी जिससे वह 5 प्रतिशत तक अधिक राशि ही क्लेम कर सकता है।

विशेष जानकारी

जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए QRMP स्कीम आप्ट करने की अंतिम तिथी 31.01.2021 थी। अब आप अप्रैल 2021 से जून 2021 तक की तिमाही के लिए आप्शन ले सकते है।

इनवाइस फर्निशिंग फैसेलिटी (IFF) द्वारा आऊटवर्ड सप्लाई के संबंध में जानकारी प्रत्येक माह की 13 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी माह में जारी इनवाइस की जानकारी अगले माह की 1 तारीख से 13 तारीख तक कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि कुल 50 लाख रु तक की आऊटवर्ड सप्लाई की जानकारी ही एक माह में प्रस्तुत की जा सकेगी। 13 तारीख के बाद पिछले माह के इनवाइस की जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। IFF सुविधा द्वारा प्रस्तुत इनवाइस की जानकारी को पुन: तिमाही जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत नहीं करना होगा। यह प्रावधान सीजीएसटी रूल्स, 2017 के रूल 59 में किया गया है।

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