नकद में भुगतान करने पर राशि अमान्य
व्यापार एवं पेशे के तहत आय वाले करदाताओं पर नकद भुगतान करने पर धारा 40ए(3) के तहत रोक लगाई गई है। वे एक दिन में एक व्यक्ति को 10 हजार रु से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते है। यदि किसी ट्रांस्र्पोटर या ट्रांसपोट एजेन्सी को भुगतान किया जा रहा है तो वह एक दिन में एक व्यक्ति को 35 हजार रु तक दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में भुगतान केवल बैंकिग चैनल या चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। भुगतान चाहे खर्चे का हो या कैपीटल एसेट का दोनों पर ही यह नियम लागू होताै।
➤नकद भुगतान करने के परिणाम
यदि उपरोक्त लिमिट से ज्यादा नकद भुगतान किया जाता है तो उसे करदाता की आय में जोड दिया जायेगा। खर्चा चाहे किसी भी वर्ष में दिखाया गया हो जिस वर्ष भुगतान किया गया है उस वर्ष में उसे आय में जोड़ा जायेगा। यदि कैपीटल खर्च का भी भुगतान उक्त लिमिट से अधिक किया जाता है तो उसे भी करदाता की आय में जोड़ा जायेगा।
➤नियम 6डीडी में छूट उपलब्ध
हालांकि कुछ मामलों में नकद भुगतान करने पर कोई रोक नहीं है। आयकर नियम के नियम 6डीडी में कुछ परिस्थितियों का हवाला दिया गया है। जिसके चलते खर्च को अस्वीकृत नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां निम्रलिखित है-
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वित्तिय संस्थाओं, बैंको आदि को किये गये भुगतान। |
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सरकार को किये गये भुगतान। |
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1 अप्रेल, 1969 से पहले हुए कान्ट्रेक्ट के लिए किया गया भुगतान। |
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जहां भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो। |
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खातों में समायोजन द्वारा भुगतान करने पर। |
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कृषि वन उपज, पशुपालन जिसमें चमड़ा एवं खाल शामिल है, डेयरी या कुक्कुट पालन का उत्पादन, मछली पालन, वागवानी या मधुमक्खी पालन के उत्पादों के खरीद के लिए खेतिहर, उगाने वाले या उत्पादक को किया गया भुगतान। |
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यदि भुगतान कुटीर उद्योग में विद्युत सहायता के बिना उत्पादित माल के खरीद के लिया किया गया हो। |
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ऐसे गांव या कस्बे में किया गया भुगतान जहां भुगतान की तारीख तक कोई बैंकिग सेवा उपलब्ध ना हो। |
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ऐसे कर्मचारी के छंटनी, मृत्यु आदि पर किया गया भुगतान जिसका वेतन 7500/-रूपये मासिक से अधिक न था। |
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वेतन का भुगतान यदि उसमें से स्रोत पर कर काटा जा चुका हो। |
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एजेन्ट को किया गया भुगतान यदि एजेन्ट द्वारा आगे नकद भुगतान करना आवश्यक हो। |
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यदि भुगतान अधिकृत मनी चेंजर द्वारा अपने व्यापार के दौरान विदेशी मुद्रा या ट्रेवलर्स चैक को खरीदने के लिए किया हो। |
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